cryptocurrency legal in india, क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत में कानूनी मान्यता प्राप्त है
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इस सर्कुलर में बैंकों एवं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी में व्यवहार करने से मना किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। भारत में अभी तक बिटकॉइन या क्रिप्टोकरंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है परंतु इसे अवैध भी घोषित नहीं किया गया है।
क्योंकि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया है इसलिए भारत में लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब तक के मामलों और प्रावधानों से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि वर्चुअल करंसी या क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किसी गैर कानूनी उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। यदि क्रिप्टो करेंसी में कमाई करने वाला व्यक्ति इसकी विधिवत घोषणा करता है और टैक्स अदा करता है तो उसके पास क्रिप्टो करेंसी में व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त होगा।
Cryptocurrency : क्या भारत में गैर कानूनी है क्रिप्टोकरेंसी? भविष्य में क्या हैं संभावनाएं? एक क्लिक पर जानें सबकुछ
क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल को इस साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने का अनुमान है. इसका उद्देश्य शामिल तकनीक के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी को परिभाषित और वर्गीकृत करना है. क्रिप्टोक्यूरेंसी पर एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने हाल ही में सुझाव दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए न कि मुद्रा के रूप में.
वर्तमान में, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी भारत में कानूनी विनियमन के दायरे से बाहर हैं.
भारतीय निवेशक देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर आधिकारिक फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं. भले ही अल सल्वाडोर ने डिजिटल करेंसी क्रांति को अपना लिया हो, लेकिन भारत अभी भी इस मुद्दे पर विचार चल रहा है. पिछले हफ्ते, वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिंह ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि भारत सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को विनियमित करने के लिए "विशिष्ट दृष्टिकोण" अपनाएगी.
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यह बयान ऐसे समय में आया है, जब देश में क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अनियंत्रित है. भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों और एक्सचेंजों का एक मजबूत आधार है लेकिन निवेशक अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर अंधेरे में हैं.
क्या भारत में गैर कानूनी है क्रिप्टोकरेंसी?
वर्तमान में, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी भारत में कानूनी दायरे से बाहर हैं. हम उन्हें अवैध नहीं कह सकते क्योंकि वे अभी तक देश में किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. क्रिप्टोक्यूरेंसी फिलहाल किसी भी दिशा-निर्देश, विनियम या नियम के दायरे से बाहर है. इस वजह से बिटकॉइन (Bitcoin) और अल्टकॉइन (altcoin) लेनदेन जोखिम भरा है क्योंकि इन एक्सचेंजों से उत्पन्न होने वाले विवाद कानूनी रूप से बाध्य नहीं होंगे.
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स?
भारत ने अभी तक क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन पर कोई नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए इस पर टैक्स भी नहीं हैं, लेकिन सभी उपक्रमों से पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया है. अप्रैल में, इसी बाबत कंपनी अधिनियम में संशोधन पेश किए गए थे. इस पारदर्शिता के कारण, डिजिटल संपत्ति और उसके लाभ को पूंजीगत संपत्ति के रूप में गिना जा सकता है, जो पूंजीगत लाभ के तहत करों से बंधी है लेकिन कंपनियां अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं कि इस संबंध में विभिन्न प्रकार के लाभ और आय पर कर गणना कैसे की जाए.
कब आएगा क्रिप्टोकरेंसी बिल?
क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल को इस साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने का अनुमान है. इसका उद्देश्य शामिल तकनीक के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी को परिभाषित और वर्गीकृत करना है. क्रिप्टोक्यूरेंसी पर एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने हाल ही में सुझाव दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए न कि मुद्रा के रूप में. ऐसी भी अटकलें हैं कि सरकार द्वारा लागू क्रिप्टो सिक्के आदर्श बन सकते हैं.
अगर भारत में बैन हुआ क्रिप्टोकरेंसी तो क्या होगा?
भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध का मतलब होगा कि आप क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने के लिए स्थानीय मुद्रा को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं होंगे या HODL-एड क्रिप्टोकरेंसी को नकद में परिवर्तन नहीं करा पाएंगे. क्रिप्टो एक्सचेंज भी बंद हो जाएंगे. प्रतिबंध यह सुनिश्चित करेगा कि HODL-ed क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रतिबंध हटाए जाने तक HODL पर बनी रहे.
क्या क्रिप्टोकरेंसी को देश में कानूनी मान्यता मिल चुकी है, यहां जानिये इससे जुड़े सवालों के जवाब
Cryptocurrency: इस साल क्रिप्टोकरेंसी के भारत में लीगल टेंडर यानी वैधानिक होने की खूब चर्चाएं थीं। सभी कारोबारी व निवेशक यह जानना चाह रहे थे कि सरकार इस पर मुहर लगाती है या नहीं। इसके चलते आम बजट पर सभी की निगाहें थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आभासी संपत्तियों पर कर लगाने के प्रस्ताव ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता पर बहस छेड़ दी है। जबकि कई लोगों ने डिजिटल मुद्राओं पर कर लगाने के निर्णय का स्वागत किया है, यह सोचकर कि यह आभासी मुद्राओं को पहचानने का पहला कदम है, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या भारत में बिटकॉइन जैसी मुद्राओं को कानूनी निविदा माना जा सकता है। आखिर सरकार ने इस विषय पर अपना पक्ष भी स्पष्ट कर दिया था। गत 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस करेंसी से होने वाली आय पर सरकार कर जरूर भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है लगाएगी लेकिन इसे देश में लीगल टेंडर किया जाना अभी तय नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कहा था कि इस पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इस आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का भी प्रस्ताव रखा था। जानिये इसके बारे में कुछ खास बातें।
1 प्रतिशत टीडीएस लगाने की घोषणा
सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर 1 प्रतिशत टीडीएस लगाने की भी घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल मुद्रा में लेनदेन के विवरण को कैप्चर करना है। विभिन्न बाजार विश्लेषकों ने डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने को क्रिप्टोकरेंसी को वैधानिक दर्जा मिलने की प्रस्तावना के रूप में देखा। हालांकि, वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाले लाभ पर कर लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके नियमन या वैधता पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
RBI की नज़र में यह आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा
केंद्र सरकार भले ही इस करेंसी को लेकर अभी बंदिशें नहीं लगा रही हो लेकिन आरबीआई की नज़र में यह देश की माली हालत के लिए ठीक नहीं है। फरवरी माह में ही मौद्रिक नीति की घोषणाओं के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि "निजी क्रिप्टोकरेंसी भारत की वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हैं, साथ ही आरबीआई की इससे निपटने की क्षमता भी है। निवेशकों को यह बताना मेरा कर्तव्य है कि वे क्रिप्टोकरेंसी में क्या निवेश कर रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन क्रिप्टोकरेंसी में कोई संपत्ति नहीं है।
सरकार चाहती है सामूहिक प्रयास हों
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि तकनीक लगातार विकसित और बदल रही है। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो विनियमन पर परामर्श चल रहा है और नियामक दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद क्या कानूनी है, क्या स्पष्ट नहीं होगा।
बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए राह मुश्किल
दूसरी तरफ वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का कहना था कि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी कभी भी कानूनी निविदा नहीं बनेगी। सोमनाथन ने कहा कि डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा समर्थित होगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा आरबीआई का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया कानूनी निविदा होगी। हम डिजिटल रुपये के साथ गैर-डिजिटल संपत्ति खरीद सकते हैं जैसे हम अपने वॉलेट या यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान करके आइसक्रीम या अन्य चीजें खरीदते हैं।
सरकार नहीं कर सकती मूल्य को अधिकृत
सोमनाथन के अनुसार क्रिप्टो संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य दो लोगों के बीच निर्धारित किया जाता है, आप सोना, हीरा और क्रिप्टो संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन उस मूल्य को सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया जाएगा।निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका निवेश सफल होगा या नहीं, किसी को पैसा गंवाना पड़ सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि जो चीजें कानूनी नहीं हैं, उनका मतलब यह नहीं है कि वे अवैध हैं। अगर क्रिप्टोकुरेंसी के लिए विनियमन आता है तो यह कानूनी निविदा नहीं होगी।"भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है
सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल- बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं, केंद्र से स्थिति साफ करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने यह साफ करने के लिए कहा है कि बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर सरकार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने यह साफ करने के लिए कहा है कि बिटकॉइन (Bitcoin) भारत में वैध भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है है या नहीं. केंद्र सरकार भारत में क्रिप्टकरेंसी और दूसरे डिजिटल एसेट्स (Digital Assets) को रेगुलेट करने के लिए बिल तैयार कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 में ऐलान किया था कि केंद्र सरकार वर्चुअल एसेट्स पर 30 फीसदी की दर पर बड़ा टैक्स लगाएगी. इन वर्चुअल एसेट्स में क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन या NFTs शामिल है. इस क्रिप्टो टैक्स के लिए, बजट 2022 में नए सेक्शन 115BBH को पेश करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके तहत क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल एसेट्स पर इनकम टैक्स लगाया जा सकेगा.
हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने से इसे कानूनी वैधता नहीं मिलती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को संसद में साफ किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना देश का सॉवरेन अधिकार होता है. हालांकि, रेगुलेशन पर कोई आधिकारिक बात केवल तभी आएगी, जब मौजूदा समय में चल भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है रही बातचीत पूरी हो जाती है.
बजट में क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स का किया गया था प्रस्ताव
बजट 2022 के मेमोरेंडम में कहा गया था कि प्रस्तावित सेक्शन 115BBH सेक्शन का मकसद यह है कि जहां व्यक्ति की कुल आय में किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से कमाई गई इनकम शामिल है, वहां इनकम टैक्स को किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर इनकम टैक्स को 30 फीसदी की दर पर कैलकुलेट करना है.
1 फरवरी को अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा था कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जारी डिजिटल रूपी को करेंसी के तौर पर मान्यता दी जाएगी. और सरकार 1 अप्रैल से किसी दूसरे निजी डिजिटल एसेट से कमाए गए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाएगी. बजट 2022-23 में वर्चुअल करेंसी पर साल में 10,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस और मिलने वाले के हाथ में ऐसे तोहफों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है. टीडीएस के लिए सीमा कुछ लोगों के लिए सालाना 50,000 रुपये होगी, जिसमें इंडीविजुअल या HUFs शामिल हैं, जिन्हें आईटी एक्ट के तहत अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है.
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