प्रज्ञा ठाकुर के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की
भोपाल, 27 दिसंबर (भाषा) मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है कि मूल्य कार्रवाई की परिभाषा हिन्दू समुदाय के सदस्यों से ‘‘अपने घरों में चाकुओं को धारदार’’ रखने वाले बयान के लिए भोपाल सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, जबकि भाजपा ने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि यह बयान महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए दिया गया था।
ठाकुर ने रविवार को कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम में ‘‘हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या’’ की घटनाओं के मद्देनजर कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने विवादास्पद बयान देते हुए समुदाय के सदस्यों से ‘‘अपने घरों में चाकुओं को धारदार’’ रखने को कहा था, क्योंकि ‘‘सभी को अपनी रक्षा करने का अधिकार’’ है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि केंद्र सरकार को ठाकुर के खिलाफ अब देशद्रोह का मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया है।
उन्होंने प्रज्ञा पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘प्रज्ञा का यह बयान काबिल-ए-तारीफ है, क्योंकि कम से कम वह (प्रज्ञा) अपने हाथ में बम रखने के बाद चाकू पर तो आईं।’’
प्रज्ञा ठाकुर 29 सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
मिश्रा ने कहा, ‘‘भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और ठाकुर के कृत्य एक जैसे हैं।’’
सांसद की टिप्पणी के बारे में संपर्क किए जाने पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि ठाकुर एक लड़की के परिवार से मिलने गई थीं, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां और बहनें अमानवीय व्यवहार का सामना कर रही हैं और देश में कई स्थानों पर ‘लव जिहाद’ की खातिर उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। ठाकुर का बयान किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए सभी बहन-बेटियों की मानसिक शक्ति से संबंधित है।’’
ठाकुर ने ‘हिंदू जागरण वेदिका’ के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक समारोह में कहा था, ‘‘संन्यासी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में सभी अत्याचारियों और पापियों का अंत करो, अन्यथा प्रेम की सच्ची परिभाषा यहां नहीं बचेगी। तो लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह जवाब दो। अपनी बेटियों की रक्षा करो, उन्हें सही मूल्य सिखाओ।’’
उन्होंने शिवमोगा के हर्ष समेत हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए लोगों से कहा था कि वे आत्मरक्षा के लिए ‘‘अपने घरों में धारदार चाकू’’ रखें।
ठाकुर ने कहा था, ‘‘अपने घरों में हथियार रखें। यदि और कुछ नहीं है, तो कम से कम उन चाकुओं की ही धार तेज रखें, जिनका इस्तेमाल सब्जियां काटने के लिए किया जाता है… मैं नहीं जानती कि कौन सी स्थिति कब पैदा होगी… हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है, तो उचित जवाब देना हमारा अधिकार है।’’
भाषा रावत रावत सुरभि
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
प्रज्ञा ठाकुर के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की
भोपाल, 27 दिसंबर (भाषा) मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है कि हिन्दू समुदाय के सदस्यों से ‘‘अपने घरों में चाकुओं को धारदार’’ रखने वाले बयान के लिए भोपाल सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, जबकि भाजपा ने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि यह बयान महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए दिया गया था।
ठाकुर ने रविवार को कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम में ‘‘हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या’’ की घटनाओं के मद्देनजर कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने विवादास्पद बयान देते हुए समुदाय के सदस्यों से ‘‘अपने घरों में चाकुओं को धारदार’’ रखने को कहा था, क्योंकि ‘‘सभी को अपनी रक्षा करने का अधिकार’’ है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के मूल्य कार्रवाई की परिभाषा मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि केंद्र सरकार को ठाकुर के खिलाफ अब देशद्रोह का मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया है।
उन्होंने प्रज्ञा पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘प्रज्ञा का यह बयान काबिल-ए-तारीफ है, क्योंकि कम से कम वह (प्रज्ञा) अपने हाथ में बम रखने के बाद चाकू पर तो आईं।’’
प्रज्ञा ठाकुर 29 सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
मिश्रा ने कहा, ‘‘भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और ठाकुर के कृत्य एक जैसे हैं।’’
सांसद की टिप्पणी के बारे में संपर्क किए जाने पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि ठाकुर एक लड़की के परिवार से मिलने गई थीं, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां और बहनें अमानवीय व्यवहार का सामना कर रही हैं और देश में कई स्थानों पर ‘लव जिहाद’ की खातिर उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। ठाकुर का बयान किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए सभी बहन-बेटियों की मानसिक शक्ति से संबंधित है।’’
ठाकुर ने ‘हिंदू जागरण वेदिका’ के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक समारोह में कहा था, ‘‘संन्यासी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में सभी अत्याचारियों और पापियों का अंत करो, अन्यथा प्रेम की सच्ची परिभाषा यहां नहीं बचेगी। तो लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह जवाब दो। अपनी बेटियों की रक्षा करो, उन्हें सही मूल्य मूल्य कार्रवाई की परिभाषा सिखाओ।’’
उन्होंने शिवमोगा के हर्ष समेत हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए लोगों से कहा था कि वे आत्मरक्षा के लिए ‘‘अपने घरों में धारदार चाकू’’ रखें।
ठाकुर ने कहा था, ‘‘अपने घरों में हथियार रखें। यदि और कुछ नहीं है, तो कम से कम उन चाकुओं की ही धार तेज रखें, जिनका इस्तेमाल सब्जियां काटने के लिए किया जाता है… मैं नहीं जानती कि कौन सी स्थिति कब पैदा होगी… हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है, तो उचित जवाब देना हमारा अधिकार है।’’
भाषा रावत रावत सुरभि
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Gold Silver Price Today: सोना चांदी के भाव रहे स्थिर, 10 ग्राम सोना आया इस रेट पर
Gold Silver Price Today 26 December 2022: सोने और चांदी के दिये गए उपरोक्त दाम सांकेतिक हैं। निश्चित दाम के लिए अपने लोकल सर्राफा या ज्वेलर से संपर्क कर सकते हैं।
Gold Silver Prices Today 21 December 2022 (सोशल मीडिया)
Gold Silver Price Today 26 December 2022: भारतीय सर्राफा बाजार में 26 दिसंबर, 2022 को बहुमूल्य वस्तु सोना और चांदी के लेटेस्ट रेट जारी हो गए हैं। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोना चांदी के भाव से लोगों को राह्त मिली है,क्योंकि आज इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दाम स्थिर रहने के बाद सोना जहां 54 हजार के करीब आ गया तो वहीं चांदी 71 पार कारोबार कर रही है। ऐसे में अगर आप कीमती आभूषण को खरीदने या फिर निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं तो दिन अच्छा है।
देश में औसत सोना चांदी का भाव
सर्राफा बाजार से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव स्थिर रहने के बाद 54,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव भी स्थिर है और यह 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव स्थिर रहने के बाद 71,100 रुपये मूल्य कार्रवाई की परिभाषा मूल्य कार्रवाई की परिभाषा पर ट्रेंड कर रही है।
प्रमुख शहरों में भाव, प्रति दस ग्राम
• चेन्नई : 50790 रुपये (22 कैरट) 55400 (24 कैरट)
• मुंबई : 49850 (22 कैरट), 542380 (24 कैरट)
• दिल्ली : 50000 (22 कैरट), 54530 (24 कैरट)
• कोलकाता : 49850 (22 कैरट), 54380 (24 कैरट)
• जयपुर : 50000 (22 कैरट), 54530 (24 कैरट)
• लखनऊ : 50000 (22 कैरट), 54530 (24 कैरट)
• पटना : 49900 (22 कैरट), 54410 (24 कैरट)
• भुवनेश्वर : 49850 (22 कैरट), 54380 (24 कैरट)
आज का चांदी का भाव
चांदी के औसत दाम आज 71100 रुपये प्रति किलो है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ आदि शहरों में दाम 71100 प्रति किलो हैं। जबकि चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरू आदि शहरों में दाम 73700 रुपये हैं। चांदी के दामों में इस तरह का अंतर बना रहता है।
खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
- सोने - चांदी के दिये गए उपरोक्त दाम सांकेतिक हैं। इसमें जीएसटी या कोई अन्य टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। निश्चित दाम के लिए अपने लोकल सर्राफा या ज्वेलर से संपर्क करें।
- ज्वेलर या निर्माता सोने के आभूषणों में मेकिंग चार्ज अलग से लेते हैं। खरीदारी करते वक्त इस बारे में अवश्य जानकारी ले लें। मेकिंग चार्ज सब आभूषण निर्माताओं का अलग अलग होता है।
- सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग कानूनी रूप से अनिवार्य है। खरीदारी करते समय हॉलमार्किंग अवश्य चेक कर लें। हॉलमार्किंग क्वालिटी और शुद्धता की जानकारी होती है।
भारतीय कानून की जानकारी | मूल्य कार्रवाई की परिभाषा परिभाषा, अधिकार, नियम | Indian Law in Hindi
आज जब हम आधुनिक युग की बात करें या फिर प्राचीन समय की दोनों ही कालो में हमें कानून के बारे में देखने और सुनने का मौका मिलता है, लेकिन अक्सर आम जन इन कानूनों के बारे में या तो अनभिज्ञ रहता है या तो थोड़ा बहुत जानता है जिसका कारण हमारे कानूनों की भाषा का जटिल होना | दोस्तों हम इसी बात को ध्यान में रख कर आपके लिए लाये हैं आपके अपने इस लॉ पोर्टल Nocriminals.org पर “कानून की जानकारी” आसान भाषा में, इस पेज पर आपको न केवल IPC, CrPC के जटिल प्रावधानों को आसानी से समझया गया है बल्कि इसके साथ ही संविधान तथा और अन्य अधिनियम से सम्बंधित जानकारियां विस्तार से आम जान की भाषा में बताया गया है जिससे सभी लोग अपने कानून और अधिकारों से परिचित हो सकें |
हम पोर्टल के इस सेगमेंट में आपको IPC, भारतीय संविधान, CrPC व सभी भारतीय कानूनों के बारे में सटीकता के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिसमे प्रोफेशनल वकील की भाषा के साथ सामान्य व्यक्ति भी समझ का भी ध्यान रखा जायेगा | आप यहाँ भारतीय कानून की जानकारी और कानून की परिभाषा, नागरिको के अधिकार, कानून के नियम इन सबके बारे में आसानी से समझेंगे | आपको बताते चले कि लोकतन्त्रीय आस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों व स्वतन्त्रओं की रक्षा करने और मूल्य कार्रवाई की परिभाषा सभ्य समाज के निर्माण के लिए कानून का शासन बहुत जरूरी है, या यूँ कहें कि इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। कानून का शासन का अर्थ है कि कानून के सामने सब समान होते हैं । यह सर्व विदित है कि कानून राजनीतिक शक्ति को निरंकुश बनने से रोकती है और समाज में सुव्यवस्था भी बनाए रखने में मदद करती है।
कानून की जानकारी
जब आपको अपने कानून और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में पता रहता है तब ही केवल मूल्य कार्रवाई की परिभाषा आप इनका प्रयोग कर सकते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश कानून के बनने के इतने दिनों बाद भी आज तक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हैं | इस पेज पर हमने यही प्रयास किया है कि ऐसे कानूनों और अधिकारों की चर्चा की जाये जो कि साधारण लोगों को शोषण से बचाये |
1. ड्राइविंग के समय यदि आपके 100ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है | ये बात मोटर वाहन एक्ट, 1988, सेक्शन -185,२०२ के तहत बताई गई है |
2. किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नही किया जा सकता है | ये बात दंड प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46 में निहित है |
3. पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नही कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है| ये आता है (Indian Penal Code) भारतीय दंड संहिता, 166 A के अंतर्गत |
4. कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमती से शारीरिक सम्बन्ध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नही आता है | (Indian Penal Code) भारतीय दंड संहिता व्यभिचार, धारा ४९८
5. यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नही है | और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नही है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक़ भी मिलेगा | इसको (Domestic Violence Act) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बताया गया है
6. कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है| ये मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१के अंतर्गत आता है |
7. तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है : हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी (पति या पत्नी) कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार (शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना), शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और सात साल तक कोई अता-पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसको हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) की धारा-13 में बताया गया है |
8. कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नही मांग सकता है परन्तु उपभोक्ता, अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है | अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम, 2014
आप यहाँ हमसे कोई भी कानून से सम्बंधित सीधा सवाल भी पूछ सकते है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स की सहायता से आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते है जिसका हम जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे | यदि क्वेश्चन के अलावा और कुछ भी शंका कानून को लेकर आपके मन में हो या इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप मूल्य कार्रवाई की परिभाषा हमसे बेझिझक पूँछ सकते है |
6 thoughts on “भारतीय कानून की जानकारी | परिभाषा, अधिकार, नियम | Indian Law in Hindi”
GST काउंसिल मीटिंग में व्यापारियों को बड़ी राहत: 2 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी पर अब आपराधिक मामला नहीं, SUV गाड़ियों पर 22% सेस
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही GST काउंसिल ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए आपराधिक कार्रवाई करने में ढील दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिल की 48वीं बैठक ऑनलाइन हुई।
टैक्स चोरी मामले में दी राहत
निर्मला सीतारमण ने बताया, समय की कमी के कारण GST परिषद के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से 8 पर ही फैसला हो सका। पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी मामले में आपराधिक मामले दर्ज करने की व्यवस्था थी। अब इसे 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
फर्जी इनवॉइस के मामलों में यह आपराधिक कार्रवाई 1 करोड़ रुपए के बाद ही शुरू हो जाएगी। फर्जी इनवॉइस में ऐसे मामले होंगे, जिनमें माल की आपूर्ति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था के मामले मूल्य कार्रवाई की परिभाषा पर चर्चा नहीं हो सकी। ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST लगाने पर चर्चा नहीं हो सकी।
इनमें आपराधिक केस नहीं बनेगा
- किसी अधिकारी के दायित्व के निर्वहन में बाधा डालना या उसे ड्यूटी करने से रोकना।
- भौतिक साक्ष्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना।
- सूचना देने में विफल रहना।
एसयूवी और किराएदारों के मामले में स्पष्टीकरण GST काउंसिल की मीटिंग में SUV गाड़ियों की परिभाषा तय की गई है। इसके अनुसार 1500CC से अधिक क्षमता वाली गाड़ियों, 4000 mm से ज्यादा की लंबाई और 170 mm से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस की गाड़ियों को SUV कहा जाता है। मीटिंग में बताया गया है कि SUV पर 28% GST और 22% सेस लगेगा। ऐसे में इस मूल्य कार्रवाई की परिभाषा पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50% हो जाएगा।
परिषद ने सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था के लिए कुछ स्पष्टीकरण भी जारी किए। मसलन 22% सेस उन्हीं वाहनों पर लागू माना जाएगा जो इन 4 शर्तों के दायरे में आएंगे-
- गाड़ी एसयूवी हो।
- इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो।
- वाहन की लंबाई 4000 एमएम से अधिक हो।
- ग्राउंड क्लियरेंस 170 एमएम या उससे अधिक हो।
बायो फ्यूल पर GST 18% से 5% किया गया
वहीं बायो फ्यूल पर GST 18% फीसदी से घटाकर 5% किया गया। दालों के छिलकों पर GST अब 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि GST एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया। मतलब ये कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर GST को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ
ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर GST को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कुछ दिनों पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की ओर से इस पर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। रिपोर्ट को परिषद के लोगों के बीच भी वितरीत नहीं किया जा सका है।
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
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